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हरियाणा सरकार की परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना राज्य के हर परिवार को एक यूनिक डिजिटल पहचान देती है, जिसके ज़रिए पात्र लोगों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुँचाया जाता है। यह प्रणाली पारदर्शिता, दक्षता और न्यूनतम कागजी कार्यवाही को बढ़ावा देती है।
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परिवार पहचान पत्र के लिए सरकारी योजनाएं : हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र (PPP) योजना की घोषणा 2 जनवरी 2019 को की, जिसे 4 अगस्त 2020 को पंचकूला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया। इस योजना का उद्देश्य हरियाणा के प्रत्येक परिवार को एक 8-डिजिट स्थायी परिवार ID (या 9-डिजिट अस्थायी T-ID) प्रदान करना है, जो जन्म, मृत्यु, विवाह, और सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करता है। इसका मुख्य लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ केवल पात्र परिवारों तक पहुंचे।
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पात्रता :
- हरियाणा का स्थायी या अस्थायी निवासी होना।
- परिवार की PPP ID पोर्टल पर पंजीकृत हो।
- सभी जानकारी (आय, जाति, शिक्षा, बैंक विवरण, आधार) अपडेट हो।
- स्थायी परिवार: हरियाणा में रहने वाले परिवारों को 8-डिजिट ID।
- अस्थायी परिवार: हरियाणा से बाहर रहने वाले, लेकिन राज्य की सेवाओं का लाभ लेने वाले परिवारों को 9-डिजिट T-ID।
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PPP पोर्टल की मुख्य सुविधाएँ :
- परिवार की पूरी जानकारी : लॉगिन के बाद सबसे पहले उपयोगकर्ता अपने पूरे परिवार के सदस्यों की सूची देख सकता है। इसमें प्रत्येक सदस्य का नाम, जन्म तिथि, लिंग, जाति और आधार से जुड़ाव की स्थिति जैसी जानकारी उपलब्ध होती है।
- योजनाएँ और पात्रता : यहाँ यह भी बताया जाता है कि परिवार या उसका कोई सदस्य कौन-कौन सी सरकारी योजनाओं के लिए पात्र है। जैसे—छात्रवृत्ति योजना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, या अन्य DBT (Direct Benefit Transfer) आधारित लाभ।
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- लाभ प्राप्ति का इतिहास : यूज़र जान सकते हैं कि किन योजनाओं के अंतर्गत किस सदस्य को कितनी राशि मिली, कब मिली, और कौन सी किस्त लंबित है। यह लाभ DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
- शिक्षा और आय से जुड़ी जानकारी : परिवार के प्रत्येक सदस्य की शैक्षणिक योग्यता क्या है, वह स्कूल में पढ़ रहा है या नहीं, और प्रत्येक कमाने वाले सदस्य की सालाना आय क्या है—यह सभी विवरण भी देखे जा सकते हैं।
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- दस्तावेज़ की स्थिति : PPP पोर्टल यह भी बताता है कि कौन से दस्तावेज़ पहले से जुड़े हुए हैं और कौन से दस्तावेज़ अभी तक जमा नहीं हुए या अप्रूव नहीं हुए हैं। यह विशेष रूप से तब ज़रूरी होता है जब कोई योजना केवल दस्तावेज़ पूरे होने पर लागू होती है।
- अपडेट या सुधार का विकल्प : यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो, जैसे किसी सदस्य की आय या नाम में गलती हो, तो पोर्टल से ही ‘अपडेट रिक्वेस्ट’ भेजा जा सकता है। उपयोगकर्ता दस्तावेज़ संलग्न करके सही जानकारी की माँग कर सकता है।
- जन्म, मृत्यु, और विवाह का एकीकरण : परिवार ID को इन रिकॉर्ड्स से जोड़ा गया है, जिससे डेटा स्वचालित रूप से अपडेट होता है।
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योजना का लाभ कैसे लें?
- वेबसाइट खोलें – meraparivar.haryana.gov.in पर जाएं।
- लॉगिन करें – Family ID, सदस्य का नाम और OTP डालकर लॉगिन करें।
- जानकारी जांचें – परिवार के हर सदस्य की डिटेल चेक करें।
- पात्रता देखें – कौन-कौन सी योजनाओं के लिए पात्र हैं, यह जानें।
- DBT स्टेटस देखें – योजना के तहत मिली राशि का ट्रैक रिकॉर्ड देखें।
- सुधार करें – गलती हो तो “Update Request” भेजें।
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लाभ :
- स्वचालित पात्रता : योजनाओं के लिए अलग-अलग आवेदन की आवश्यकता नहीं।
- पारदर्शिता : भ्रष्टाचार और मध्यस्थों की भूमिका कम।
- कम कागजी कार्य : एक बार डेटा जमा होने पर बार-बार दस्तावेज़ नहीं देने पड़ते।
- आपातकालीन सहायता : बाढ़, कोविड जैसी स्थितियों में त्वरित सहायता।
- विशाल कवरेज : 443 योजनाएँ और 43 विभाग PPP से जुड़े हैं।
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परिवार पहचान पत्र योजना हरियाणा में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह न केवल सरकारी योजनाओं को पात्र परिवारों तक पहुँचाता है, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित करता है। हालांकि, डेटा त्रुटियों की शिकायतों को देखते हुए, सरकार को ग्रामीण और कम-जागरूक परिवारों तक जागरूकता बढ़ाने और सुधार प्रक्रिया को और सरल करने की आवश्यकता है। यदि आप हरियाणा के निवासी हैं, तो जल्द से जल्द PPP ID बनवाएँ और इसका लाभ उठाएँ।