दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना
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यदि आपके परिवार की वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम है और आप हरियाणा के निवासी हैं, तो दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) आपके लिए बेहद उपयोगी हो सकती है
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दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) : हरियाणा सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2023 से शुरू की गई दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार सुरक्षा योजना (DAYALU) का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। यह योजना ऐसी परिस्थितियों में राहत देती है जब परिवार के किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु हो जाए या वह स्थायी रूप से विकलांग हो जाए।
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योजना का उद्देश्य :
इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार उन परिवारों को सहायता देती है:
- जिनकी वार्षिक आय ₹1.80 लाख या उससे कम है।
- जिनका नाम Family ID (PPP) में दर्ज है।
- जिनके सदस्य की प्राकृतिक या दुर्घटनावश मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई हो।
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पात्रता (Eligibility) :
- हरियाणा राज्य के निवासी।
- परिवार पहचान पत्र (PPP ID) में पंजीकृत परिवार।
- परिवार की सत्यापित वार्षिक आय ₹1.80 लाख से कम।
- लाभार्थी की आयु 6 से 60 वर्ष के बीच हो।
- मृत्यु या विकलांगता 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद हुई हो।
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सहायता राशि :
मृत्यु या 70% से अधिक की स्थायी विकलांगता होने पर पात्र सदस्य के परिवार को निम्नलिखित राशि प्रदान की जाती है :
- 6 से 12 वर्ष: ₹1 लाख
- 12 से 18 वर्ष: ₹2 लाख
- 18 से 25 वर्ष: ₹3 लाख
- 25 से 45 वर्ष: ₹5 लाख
- 45 से 60 वर्ष: ₹3 लाख
विशेष प्रावधान : यदि मृतक की आयु 25–45 वर्ष है और परिवार में नाबालिग बालिका है, तो ₹2.5 लाख की राशि सीधे लड़की के आधार से लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाएगी।
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आवश्यक दस्तावेज :
- मृत्यु के लिए : मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता के लिए :
- सरकारी अस्पताल से जारी स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र (70% या अधिक)
- डिस्चार्ज समरी (यदि अस्पताल में भर्ती रहे हों)
- एफआईआर या डीडीआर (यदि दुर्घटना से संबंधित है)
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आवेदन प्रक्रिया :
- dapsy.finhry.gov.in वेबसाइट पर जाएं।
- 3 महीने के भीतर आवेदन करें।
- मांगे गए दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सहायता राशि सीधे आधार-लिंक्ड बैंक खाते में भेजी जाती है।
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अन्य महत्वपूर्ण बातें :
- गलत जानकारी देने पर सरकार सहायता राशि को 12% ब्याज सहित वापस ले सकती है।
- यदि परिवार में कोई भी जीवित सदस्य नहीं है, तो सहायता नहीं दी जाएगी।
- यदि सभी जीवित सदस्य 18 वर्ष से कम उम्र के हैं, तो राशि 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर दी जाएगी।
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DAYALU योजना राज्य सरकार की एक प्रभावी और संवेदनशील पहल है, जो कठिन समय में पात्र परिवारों को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। यह योजना पारदर्शिता, त्वरित सहायता और डिजिटलीकरण के माध्यम से ज़रूरतमंदों तक सीधे पहुँच सुनिश्चित करती है।
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